आतंकवाद के ख़िलाफ़ NIA की बड़ी कार्रवाई ; पुलवामा में लश्कर से जुड़े 2 आतंकियों की 8 संपत्ति ज़ब्त

14 Nov 2023 22:11:48

NIA
 
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने श्रीनगर में वर्ष 2018 में हुए एक आतंकवादी हमले से जुड़े प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकियों की संपत्ति ज़ब्त कर ली है।रिपोर्ट्स के मुताबिक़ इस मामले में NIA ने कुल 8 संपत्तियाँ ज़ब्त की हैं। इनमें से 5 संपत्ति आतंकी मोहम्मद शफ़ी वानी की है। जबकि 3 संपत्ति सिंगू नारबल, पुलवामा ज़िला निवासी मोहम्मद टिक्का ख़ान की है। NIA ने NIA स्पेशल कोर्ट, जम्मू के आदेश पर यूए (पी) अधिनियम, 1967 की धारा 33 (1) के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया है।
 
क्या है पूरा मामला ?
 
दरअसल 6 फरवरी वर्ष 2018 को श्रीनगर में एक आतंकी घटना में लिप्त लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी को सुरक्षाबल गिरफ़्तारी के बाद मेडिकल के लिए अस्पताल ले जा रहे थे। तभी लश्कर से जुड़े इन आतंकियों ने मेडिकल के लिए ले जा रहे लश्कर-ए-तैयबा के अन्य आतंकी नवीद जट्ट उर्फ अबू हंजला को छुड़ाने के लिए सुरक्षाबलों पर हमला कर दिया। आतंकी नवीद जट्ट पाकिस्तानी मूल का आतंकवादी था, जिसे बाद में सुरक्षा बलों के साथ हुई एक मुठभेड़ में मार गिराया गया था।
 
 
लिहाज़ा सुरक्षाबलों पर हमले के आरोप में 8 फरवरी, 2018 को दोनों ही आतंकियों को उनके पुलवामा ज़िले में स्थित आवास से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ़्तारी के दौरान सुरक्षाबलों को उनके पास से भारी मात्रा में हथियार भी मिले थे। दोनों पर NIA विशेष अदालत के समक्ष संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा चल रहा है, जिसमें RPC की धारा 120 बी / 302 / 307 / 224 / 225 / 411, शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 7/25, 27 यूए (पी) अधिनियम 1967 की धारा 16/18/19/20/38/39 शामिल हैं।
 
लश्कर-ए-तैयबा के ओवरग्राउंड वर्कर के रूप में पहचाने जाने वाले आतंकी मोहम्मद शफी वानी और मोहम्मद टिक्का खान की जो संपत्ति ज़ब्त की गई है, उन अचल संपत्तियों में जमीन के विभिन्न भूखंड शामिल हैं। इसके अलावा आतंकी शफी का आवासीय घर भी NiA द्वारा जब्त कर लिया गया है।
 
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