
जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने में जुटे आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षाबलों के साथ साथ जांच एजेंसियों की भी कार्रवाई लगातार जारी है। कश्मीर घाटी की शान्ति व्यवस्था भंग करने वाले आतंकियों की पहचान कर उनकी संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने गत बुधवार को प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े एक मुख्य आतंकी से जुड़े 6 अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया है। जिस आतंकी की यह संपत्ति कुर्क की गई है उसकी पहचान आसिफ अहमद मलिक के रूप में हुई है। आतंकी आसिफ की यह संपत्ति पुलवामा जिले के मीरपोरा में है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक इस संपत्ति की कुर्की NIA विशेष अदालत जम्मू द्वारा जारी आदेश पर UAPA अधिनियम, 1967 की धारा 33(1) के तहत हुई है। जानकारी के लिए बता दें कि जैश आतंकी आसिफ अहमद मलिक को 31, जनवरी, 2020 को घातक हथियारों व गोला बारूद के साथ गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद NIA ने उसके खिलाफ जांच शुरू कर 27 जुलाई 2020 को आरोप पत्र दायर किया था। फिलहाल वर्तमान में उसके खिलाफ NIA की विशेष अदालत जम्मू में मुक़दमा चल रहा है। यह मामला आतंकियों के परिवहन, सीमापार से घुसपैठ और जैश के आतंकवादियों से हथियार जुटाने के सम्बन्ध आदि से जुडा है। NIA ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि आतंकी आसिफ सुरक्षाबलों पर हमले की साजिश रचने और कश्मीर घाटी में आतंकवाद को बढ़ावा देने जैसे कई गतिविधियों की योजना बनाने में शामिल रहा है।
जानकारी के लिए बता दें कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (JeM) वर्ष 2000 में आतंकी मौलाना मसूद अजहर द्वारा गठित एक आतंकवादी संगठन है। यह संगठन पाकिस्तान के बहावलपुर से संचालित होता है। जैश आतंकी संगठन आस्तित्व में आने के बाद से उसके आतंकियों ने जम्मू-कश्मीर सहित भारत में कई आतंकवादी हमलों को अंजाम दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव (UNSC) 1267 द्वारा जैश को ''नामित विदेशी आतंकवादी संगठन'' के रूप में सूचीबद्ध किया गया था और मौलाना मसूद अजहर को 2019 में UNSC से वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया था। अब तक NIA ने UA (P) अधिनियम के प्रावधानों के तहत जम्मू-कश्मीर में आतंकियों से जुड़ी 109 संपत्तियों को जब्त कर लिया है।